नमस्कार साथियों आज के इस ब्लॉक आर्टिकल में हम आपको प्रधानमंत्री के द्वारा एक नई योजना जो बच्चों के लिए शुरू की गई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे यह योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 मई 2021 को बच्चों के लिए शुरू की गई है इस योजना के तहत बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के रूप में ₹500000 का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और स्कूल शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी जब तक 24 वर्ष का बच्चा नहीं हो जाता और उनको छात्रवृत्ति योजना भी दी जाएगी
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को सभी सुविधाएं जैसे आर्थिक सुविधा शैक्षिक सुविधा और छात्रवृत्ति की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी यह योजना कोरोना के बाद में शुरू की गई है जिन बच्चों के माता-पिता कोरोना के समय उनके साथ छोड़कर चले गए या जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना से उन बच्चों के लिए यह योजना शुरू की गई है यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 मार्च 2020 को शुरू की गई थी लेकिन उसे समय महामारी के चलते समय यह योजना सही से चालू नहीं हो पाई लेकिन इस योजना को 29 मई 2021 को सभी बच्चों के लिए शुरू कर दी गई थी
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना जिसका उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान कोविद -19 महामारी के कारण अपने माता-पिता यह कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है इस योजना का निरंतर उद्देश्य इस तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है साथ ही स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम बनाना है और शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्ण निर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है जिससे उन बच्चों का भविष्य कमजोर ना हो और हमारे देश की नीव कमजोर ना हो क्योंकि हमारे देश की पूरी नीव छोटे बच्चों पर ही टिकी हुई है
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधा दी जाएगी :-
वित्तीय सहायता :-
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत छोटे बच्चों को 10 लख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे वह बच्चे अपने खाने पीने का ध्यान रख सके और साथ ही अपने रहने का खर्चा उठा सके जिससे बच्चे की वित्तीय सहायता हो सके
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बोर्डिंग एवं लॉजिंग के लिए सहायता :-
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाल कल्याण समिति की सहायता से बच्चे को उसके विस्तारित परिवार , रिश्तेदारों परिजनों या परिजनों के बीच पुनर्वासित करने की संभावना तलाशने का प्रयास किया जाएगा
- यदि बच्चे का विस्तृत परिवार रिश्तेदार संज्ञा संबंधी उपलब्ध नहीं है या उसको पाने के लिए इच्छुक नहीं है तो सीडी द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया या बच्चा उनके साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं है तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 और समय-समय पर संशोधित उसके नियमों के तहत निर्धारित उचित तत्परता के बाद बच्चों को पलक देखभाल में रखा जाना चाहिए
- पलक परिवार उपलब्ध नहीं है उपयुक्त नहीं पाया गया या बच्चा उनके साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं है तो बच्चे को आयु और लिंग के अनुरूप उपयुक्त बाल संस्थान में रखा जाना चाहिए
- 10 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें विस्तारित परिवार या रिश्तेदार या पलक परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है या जो उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है या माता-पिता के निधन के बाद देखभाल संस्थान में है उन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित योजना दिशा निर्देश के अधीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास विद्यालय , कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय , एकलव्य मॉडल स्कूल सैनिक स्कूल , नवोदय विद्यालय या किसी अन्य आवश्यक विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है
- जहां तक संभव हो या यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भाई-बहन एक साथ रहे
- गैर संस्थागत देखभाल के लिए बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर वित्तीय सहायता बच्चों को अभिभावक के खाते में प्रदान की जाएगी संस्थागत देखभाल में बच्चों के लिए बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर रखरखाव अनुदान बाल देखभाल संस्थाओं को दिया जाएगा राज्य योजना के तहत निर्वाह सहायक के लिए कोई भी परिवर्तन बच्चों को अधिक अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जा सकता है
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स्कूल शिक्षा के लिए सहायता :-
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए :- योजना में लाभार्थी बच्चों के लिएपूरक पोषण पूर्व संविधान दिए शिक्षा टीकाकरण स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं से समर्थन और सहायता प्रदान की जाएगी
- 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए :- किसी भी निकटतम स्कूल अर्थात सरकारी केंद्रीय विद्यालय में डे बाय डे स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी इसके साथ ही फ्री में टीकाकरणऔर स्कूल में पहने जाने वाली वर्दीऔर साथ ही किताबें निशुल्क दी जाएगी और ट्यूशन की फीस भी फ्री में दी जाएगी
- 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए :- यदि बच्चा विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है तो निकटतम सरकारी स्कूल प्रदान की जाएगी और डे स्कॉलरशिप के रूप में प्रवेश डीएम द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है इस योजना के संबंध दिशा निर्देश के अनुसार बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय या केंद्र द्वारा निर्माणित विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है और साथ ही बच्चे को यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक नोटबुक और खर्च के लिए भुगतान प्राप्त किया जा सकता जाएगा
उच्च शिक्षा के लिए सहायता :-
इस योजना के तहत अगर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाएगा ऐसी परिस्थितियों में जहां लाभार्थी मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार की योजना से ब्याज चोट का लाभ उठाने से मैं असमर्थ है तो शैक्षिक स्क्रीन पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम से किया जाएगा और साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , जनजातीय कार्य मंत्रालय ,अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, और उच्च शिक्षा विभाग, की योजनाओं से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी लाभार्थी को ऐसी पात्रता पर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी लाभार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को पीएम फॉर चिल्ड्रन योजना में अपडेट कर दिया जाएगा
स्वास्थ्य बीमा के रूप में सहायता :-
पीएम फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा सभी बच्चों को ₹500000 तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा यह बीमा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम केयर भारत चिल्ड्रन योजना के तहत पहचान गए बच्चे को पीएम जय योजना के तहत लाभ मिले या ना मिले
पीएम चिल्ड्रन योजना के तहत छात्रवृत्ति :-
पीएम चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना बच्चों को छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है ताकि वे बिना किसी बातों के अपनी शिक्षा जारी रख सके इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रति बच्चा ₹20000 तो होगा जिसमें ₹1000 प्रति माह का मासिक भत्ता और ₹8000 का वार्षिक शैक्षणिक भत्ता शामिल होगा जिस स्कूल की पूरी फीस किताबें और यूनिफॉर्म जूते और अन्य शैक्षिक उपकरणों की लागत को कर किया जा सकेगा कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ने वाले स्कूल जाने वाले बच्चों को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी
पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना में आवेदन कैसे करें :-
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में निम्नलिखित चरणों को फॉलो करके आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं
- सबसे पहले आपको इसमें पूछे गए सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लेना है साथ ही कोविद का सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है इन सब डॉक्यूमेंट को आपको इकट्ठा करके अपने नजदीकी ई – मित्र पर चले जाना है
- अब ई – मित्र पर आने के बाद में आपको इसमें अपना एक फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन माध्यम से वह फॉर्म आपको नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाओगे
- अब आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद में आपको वहां पर पीएम केयर सपोर्ट चिल्ड्रन योजना का पोर्टल मिल जाएगा और वहां पर आप अप्लाई बटन पर क्लिक करके इस योजना में हिस्सा भी ले सकते हैं
- अब आपको वहां पर पूछी हुई सभी इनफॉरमेशन को पूरी तरह से फिल कर देना है और अपना आवेदन कर लेना है इस योजना में
महत्वपूर्ण लिंक :-
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में आवेदन या आधिकारिक वेबसाइट :- यहां पर क्लिक करें